Sohagpur News: महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को 1 वर्ष की सजा, 1 हजार रुपए जुर्माना

Sohagpur News: 1 year sentence for molesting a woman, Rs 1,000 fine

source “social media”

Sohagpur News: महिला से छेड़छाड करने और जान से मारने की धमकी के आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उसे 1 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया महिला भाई के घर रहकर सिलाई सीखने जाती थी।

आरोपी राजा अहिरवार उसका पीछा करता था। इसकी थाने में शिकायत की थी। 30 नवंबर 2020 को शाम 4 बजे महिला घर पर थी। राजा अहिरवार आया और गालीगलौज कर छेड़छाड़ की। जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अंशुल चंद्रा ने सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी अनीशा खान, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सोहागपुर ने की।

Ruvez Pathan

मो. रुवेज़ पठान मेरी लेखनी ही मेरी पहचान है पत्रकारिता मतलब वो सच, जो लोग बोलने मैं भी डरते हो और आप छाप दें,,,समाज को सच बताएं 2010 मैं राज एक्सप्रेस से मीडिया जगत मैं शुरुआत की, इसके बात हिंदुस्तान टाइम्स, पत्रिका, नवदुनिया, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, न्यूज आब्जर्वर, प्रदेश वांट समूहों मैं सैवाइए देते हुए हाल फिलहाल नर्मदापुरम हरी भूमी अखबार मैं सैवाए दे रहा हूं,,,,

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