Sohagpur News: महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को 1 वर्ष की सजा, 1 हजार रुपए जुर्माना
Sohagpur News: 1 year sentence for molesting a woman, Rs 1,000 fine

Sohagpur News: महिला से छेड़छाड करने और जान से मारने की धमकी के आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उसे 1 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया महिला भाई के घर रहकर सिलाई सीखने जाती थी।
आरोपी राजा अहिरवार उसका पीछा करता था। इसकी थाने में शिकायत की थी। 30 नवंबर 2020 को शाम 4 बजे महिला घर पर थी। राजा अहिरवार आया और गालीगलौज कर छेड़छाड़ की। जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अंशुल चंद्रा ने सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी अनीशा खान, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सोहागपुर ने की।
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