Narmadapuram Samachar: नाबालिक ने चलाई बाईक, अर्थदंड के रूप में अभिभावकों ने दिया जुर्माना
Narmadapuram Samachar: Minor rode bike, parents paid fine as penalty

Narmadapuram Samachar: नर्मदापुरम किशोर न्याय बोर्ड नर्मदापुरम ने यातायात नियमों को दरकिनार करने वाले किशोरों पर कार्रवाई शुरू की है। कुछ माह पूर्व नर्मदापुरम के थानों ने 18 साल से कम आयु के किशोरों को दो पहिया वाहन चलाए जाने पर पकड़ने की कार्रवाई की थी। संबंधित थानों ने किशोरों के खिलाफ प्रकरण बनाकर किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया था।
इसमें 15 से 17 साल तक के किशोर शामिल थे। बोर्ड में मौजूद प्रधान मजिस्ट्रेट सपना भारती कतरौलिया, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य श्वेता चौबे और विकास कुमार जैन ने पालक के साथ मौजूद रहे किशोरों को समझाइश दी कि वे 18 साल की आयु पूर्ण करने के बाद ही वाहनों का उपयोग करें। बिना हेलमेट वाहन नहीं चलाएं। सभी किशोरों के अभिभावकों से 1000-1000 रुपए की राशि अर्थदंड के रूप में बोर्ड में जमा कराई है।
इस दौरान सभी किशोरों और उनके अभिभावकों को आदेश देते हुए कहा कि किशोर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस तैयार कराएं और छह माह के भीतर उसकी प्रति बोर्ड में प्रस्तुत करें। बच्चों के पालकों को समझाइश दी ^ किशोर द्वारा दो पहिया वाहन चलाने के मामले पुलिस थाने से किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत किए गए थे। इस दौरान प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट और मौजूद सदस्यों ने बच्चों के पालकों को समझाइश दी। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लाइसेंस बनवाने के लिए प्रेरित किया। – विकास जैन, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, नर्मदापुरम।