Narmadapuram Crime : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास, खंडवा और इंदौर ले जाकर किया था रेेप

Narmadapuram Crime : The accused of raping a minor was imprisoned for 20 years, was raped by taking Khandwa and Indore

Narmadapuram Crime : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास, खंडवा और इंदौर ले जाकर किया था रेेप

Narmadapuram Crime : (रुवेज़ पठान) नर्मदापुरम। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा ओर 2 हजार रुपए से दंडित किया है। जैसे ही जज ने कोर्टरूम मैं फैसला सुनाया, आरोपी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके परिजन भी रोने लगे। वही फरियादी पक्ष ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए। इसे न्याय की जीत बताया। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया की आरोपी राजेश ने 17 वर्षीया नाबालिग के साथ दिनांक 15 दिसंबर 2021 को उसकी सहमति के बिना गलत काम किया था। दिनांक 20 दिसंबर 2021 को बहला फुसलाकर इन्दौर एवं खंडवा ले गया। किराए के कमरे में रखा उसके साथ कई बार गलत काम किया।

माता पिता की रिपोर्ट पर थाना पथरोटा द्वारा पीड़िता को दस्तयाब किया गया। पीड़िता के बयान पर आरोपी राजेश को गिरफ़्तार कर विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । विचारण में आयी अभियोजनसाक्षियों की साक्ष्य तथा डीएनए रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को पीड़िता के साथ बार बार गलत काम करने के अपराध का दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हज़ार जुर्माने की सजा सुनाई है। मीडिया प्रभारी दिनेश यादव ने बताया कि शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी द्वारा की गयी है।

Related Articles

Back to top button