Narmadapuram Crime News: 17 साल की लड़की से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई
Narmadapuram Crime News: Court sentenced 20 years imprisonment to the accused who raped a 17 year old girl.

Narmadapuram Crime News: नर्मदापुरम में 17 साल की किशोरी से रेप करने वाले दुष्कर्मी को कोर्ट ने 20 साल की जेल में रहने की सजा सुनाई। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश द्वारा आरोपी संजय पाल को रेप के आरोप में दोषी पाया।
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया आरोपी ने 17 वर्षीय किशोरी को आरोपी बाइक से इटारसी घुमाने ले गया और फिर होशंगाबाद में एक लाज में ले जाकर रात में उसके साथ जबरजस्ती शारीरिक शोषण किया। फिर दूसरे दिन हैदराबाद, सिकंदराबाद ले गया। जहां करीब एक माह तक टपरी में रखकर उसकी मर्जी के साथ शारीरिक संबंध बनाया था।
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किशोरी के गुम होने की रिपोर्ट थाना माखननगर में उसके पिता ने की थी, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में केस चला। विचारण दौरान पीड़ित किशोरी एवं उसके माता-पिता सहित सभी साक्षियों की गवाही से घटना की पुष्टि की।
उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा आरोपी को उक्त घटना में दोषी पाकर धारा- 376(2)(एन)भादवि 5एल/6 में पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 4000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी पैरवी की।