Betul Crop Insurance Policy: किसान सीएससी सेंटर से भी ले सकते हैं फसल बीमा योजना का लाभ

Betul Crop Insurance Policy: Farmers can also take advantage of crop insurance scheme from CSC center

ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ उठाने की अपील

Betul Crop Insurance Policy: किसान सीएससी सेंटर से भी ले सकते हैं फसल बीमा योजना का लाभ

Betul Crop Insurance Policy: (बैतूल)। केंद्र सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए अब सीएससी सेंटरों पर भी फसल बीमा योजना की सुविधा शुरू कर दी है। सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कमलेश रघुवंशी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि सीएससी सेंटर सभी ग्राम पंचायत और वार्ड में किसानों को ये लाभ सीएससी सेंटर के माध्यम से दे रहे है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण की आखिरी तारीख 16 अगस्त है। ऐसे में कृषि विभाग की तरफ से ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ उठाने की अपील की जा रही है।

केंद्र सरकार किसानों के फसल के नुकसान की भरपाई के लिए पीएम फसल बीमा योजना चला रही है। बीते मई, जून और जुलाई महीने में आंधी-बारिश से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को 16 अगस्त  2023 से पहले रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बुवाई के पहले से और फसल की कटाई के बाद तक के लिए बीमा सुरक्षा मिलती है। प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना में किसानों को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए एक बड़ी राहत प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले फसल के नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जनवरी 2016 में हुई थी। यह योजना बेमौसम बारिश, सूखा और अन्य प्राकृतिक अथवा स्थानीय आपदाओं की वजह से होने वाले नुकसान से बचाती है। योजना के तहत फसल बुआई से पहले, खड़ी फसल या कटाई के 14 दिन बाद तक फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है।पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का 2 फीसदी, रबी फसलों का 1.5 फीसदी और व्यावसायिक एवं बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना होता है।

Betul Crop Insurance Policy: किसान सीएससी सेंटर से भी ले सकते हैं फसल बीमा योजना का लाभ

44 हजार कॉमन सर्विस सेंटर पर किसानों को दी जा रही सेवाएं

फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल के नुकसान होने पर 72 घंटे में सूचना दी जाती है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 27 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में लाभ पहुंचाने के लिए 18 बीमा कंपनियां, 1.7 लाख बैंक शाखांए और 44000 कॉमन सर्विस सेंटर के सेवाएं दे रहे हैं।।किसान फसल के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए वह ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल http://pmfby.gov.in के जरिए सीएससी सेंटर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान सीएससी सेंटर 16 अगस्त 2023 तक पंजीकरण जरूर करवा लें।

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